सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की रिहाई का आदेश दिया

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में हुई एक महत्वपूर्ण सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। उन्हें जेल गये 5 महिने से अधिक हो गये हैं। इस समय कई राज्यों में चुनाव होने हैं। केजरीवाल की रिहाई का आदेश आने के बाद आप में काफी उत्साह है और वह इसे चुनाव प्रचार की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण मान रही है। आप नेताओं का कहना है कि केजरीवाल की रिहाई से दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा में हो रहे चुनाव में व्यापक प्रभाव पड़ेगा।
कोर्ट में सुनवाई के बाद आप के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने कहा, कि ‘‘झूठ और साजिशों के खिलाफ लड़ाई में आज पुनः सत्य की जीत हुई है। एक बार पुनः नमन करता हूं बाबा साहेब अंबेडकर जी की सोच और दूरदर्शिता को, जिन्होंने 75 साल पहले ही आम आदमी को किसी भावी तानाशाह के मुकाबले मजबूत कर दिया था।’’
इस बीच कोर्ट से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई आदेश पर दिल्ली बीजेपी के प्रमुख नेता वीरेंद्र सचदेवा की प्रतिक्रिया सामने आयी है जिसमें उन्होंने कहा है कि ‘‘केजरीवाल को जमानत बेशक मिल गई हो, लेकिन उन्हे अब मुख्य मंत्री पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। जब वह मुख्यमंत्री का काम नहीं कर सकेंगे तो मुख्य मंत्री क्यों हैं? अगर वो सच्चे हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए।’’
सचदेवा के अनुसार अरविंद केजरीवाल मामले में माननीय सर्वाेच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी गिरफ्तारी वैध है, उन पर आरोप वैध हैं। केजरीवाल को सशर्त जमानत मिलना कोई विशेष उपलब्धि नहीं है, मुकदमा चलेगा और उन्हें जल्द लंबी सजा होगी। केजरीवाल याद रखें कि वह अब जयललिता, लालू यादव, मधु कोड़ा जैसे मुख्यमंत्रियों की सूची में जुड़ गये हैं। उन्हें भी जमानत मिली थी और वह शीघ्र सजा पाकर फिर जेल जाएंगे।’’

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