Uttarakhand : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबीनेट की बैठक में पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा को नगर निगम बनाने सहित 36 बड़े फैसलों पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगायी है। पारित प्रस्तावों में सबसे महत्वपूर्ण उत्तराखंड में छोटे और मध्यम श्रेणी के पर्यटन कारोबार को बढ़ावा देना है। जिसमें नई उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना का लाभ उत्तराखंड के लोगों को ही मिलेगा। योजना के तहत राज्य में पांच करोड़ रुपये से कम लागत की पर्यटन परियोजनाओं के लिए 80 लाख रुपये से डेढ़ करोड़ तक की सब्सिडी मिलेगी। पर्वतीय क्षेत्र में पूंजी निवेश पर डेढ़ करोड़ रुपये तक की सब्सिडी का लाभ मिलेगा। योजना के तहत स्थानीय लोगों के लिए 70 प्रतिशत रोजगार अनिवार्य होगा।
मंत्री परिषद ने अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ की दोनों पालिकाओं का दर्जा बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी है। इससे प्रदेश में नगर निगमों की संख्या बढ़कर 11 हो जाएगी। डोईवाला पालिका परिषद की श्रेणी बढ़ा कर उसे सी श्रेणी से ए श्रेणी में शामिल किया गया है। नगर पालिका परिषद रामनगर के सीमा विस्तार व नगर पालिका कर्णप्रयाग से सेमीग्वाड़ क्षेत्र को अलग करने को मंजूरी दी गई। नगर पालिका नगला की सीमा से गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी बाहर होगी।
धामी कैबिनेट ने स्थानीय निकायों में स्थानों और पदों पर ओबीसी आरक्षण विधेयक 2024 को भी विस के पटल पर रखने की मंजूरी दे दी है। जिससे निकाय चुनाव का रास्ता भी साफ हो गया है।
सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान की भरपाई दंगाइयों से करने के लिए लाए गए अध्यादेश के बाद अब सरकार इसे विधेयक के रूप में विधानसभा में लाएगी। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। कैबीनेट के निर्णय के अनुसार राज्य में हर जिले में वृद्ध एवं आशक्त आवास गृह बनाए जाएंगे। देहरादून के रायवाला में वृद्ध एवं आशक्त आवास गृह के संचालन के लिए सात पद सृजित करने को भी मंजूरी दी गई है। सरकार गैरसैंण विधानसभा सत्र में प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधानसभा में विधेयक पेश करेगी। कैबीनेट ने विधेयक पेश करने को मंजूरी दे दी है।
कैबिनेट के निर्णय के अनुसार राज्य में अब जहां नए केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे, उनके लिए भूमि निशुल्क दी जाएगी। कोटद्वार में नए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्तावित भूमि भी निःशुल्क दी जाएगी। कारागार और बंदियों के लिए सुधारात्मक सेवाओं के लिए अधिनियम को भी मंजूरी दी गई है। राज्य की जेलों में बंदियों की मृत्यु होने पर दिये जाने वाले मुआवजे को दो लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने का प्रस्ताव भी कैबीनेट ने पारित किया है। साथ ही भुगतान नीति को मंजूरी दे दी है। ब्रिटिशकाल के समय के दो कानून निरस्त होंगे। बैठक में उत्तराखंड प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा (संशोधन) नियमावली पर भी मुहर लगी।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले…
-पंचकेदार-पंचबदरी को उत्तराखंड पर्यटन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल करने के लिए संस्थान के चयन को मंजूरी दे दी गई है।
-उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव ग्राम्य विकास एवं आयुक्त सदस्य के रूप में शामिल।
-अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण में जुर्माना वसूली के लिए एक मुश्त योजना को मंजूरी।
-उत्तराखंड भूतल एवं खनिकर्म खनिज पर्यवेक्षक सेवा नियमावली भी मंजूर।
-उत्तराखंड भू-तत्व एवं खनिकर्म अधीनस्थ प्राविधिक सेवा नियमावली 2024 पर मुहर।
-उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ की हड़ताल अवधि में कार्मिकों के उपार्जित अवकाश समायोजित होंगे।
-सेलाकुई सगंध पौधा केंद्र में फील्ड सहायक और मास्टर ट्रेनर के नौ अस्थायी पद सृजित।
-हरिद्वार जिले की भगवानपुर मंडी को प्रधान मंडी बनाया जाएगा।
-उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रद्योगिकी परिषद में छह खाली पद अनफ्रिज किए।
-उत्तराखंड होम गार्ड कल्याण कोष संशोधन नियमावली 2024 को प्रख्यापित करने को मंजूरी।
-जेडए-एलआर एक्ट उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश और भूमि अधिनियम 1950, संशोधन विधेयक लाने को मंजूरी।
-ओबीसी ( पूर्व दशम एवं दशमोत्तर ) तथा ईबीसी छात्रवृत्ति योजना में केंद्र सरकार के नए दिशा निर्देश होंगे लागू
-उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की 2020-21 व 2021-22 का वार्षिक प्रतिवेदन को मंजूरी
-उत्तराखंड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक नियमावली 2024 को लागू करने की मंजूरी
-होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान के लिए सृजित पदों के वेतनमान व पदनाम संशोधन को मंजूरी